इस्लामाबाद (मा.स.स.). पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद इमरान खान को पीएम पद से हटा दिया गया। हालांकि, वह केयरटेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक पीएम के रूप में काम जारी रख सकते हैं। इस दौरान उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। इस बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने केयरटेकर पीएम के लिए पूर्व जज अजमत सईद का नाम सुझाया है। सईद उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने पनामा पेपर लीक मामले में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को दोषी करार दिया था।
इससे पहले रविवार को संसद की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चली। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया और संसद की कार्यवाही को 25 अप्रैल तक स्थगित कर दिया। इसके कुछ देर बाद इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली भंग कर दी।पाकिस्तान के संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर मुर्तजा अहमद के मुताबिक, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के बाद अब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं। दूसरी बात, नेशनल असेंबली भंग कर दी गई है, लिहाजा वो सत्ताधारी पार्टी के संसदीय नेता भी नहीं बचे।
आर्टिकल 224 के मुताबिक, एक बार जब प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो प्रधानमंत्री की सिलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स खत्म हो जाती हैं यानी वह केयरटेकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक पीएम के रूप में काम जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद बाकी वक्त या चुनाव होने तक केयरटेकर गवर्नमेंट बनेगी। इसे इमरान लीड नहीं कर सकेंगे।