लखनऊ (मा.स.स.). उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा मामला धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. इस मामले से जुड़े दोनों पक्षो ने अपना-अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा है. दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे है. इस मामले की जांच कर रहे पुलिस कमिश्नर के ऊपर मुस्लिम समुदाय की तरफ से पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है. आपको बताते चलें कि इस संदर्भ में मुस्लिम पक्ष द्वारा न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है.
इस याचिका में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर को चल रहे सर्वेक्षण कार्य की जांच समिति से हटाया जाए. इस दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज यानि 10 मई 2022 को सुनवाई हुई. काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को मंगलवार तक सर्वेक्षण रिपोर्ट सौपने का समय दिया था. जिसके बाद कोर्ट मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेगा. इस मुद्दे पर मंगलवार को हुई सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. अब कोर्ट ने कल बुधवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है.
आपको बताते चलें कि 18 अगस्त 2021 को ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में 5 महिलाओं ने श्रंगार गौरी की मूर्ति मस्जिद में होने की बात कही गई थी. इसके साथ ही महिलाओं ने पूजा-अर्चना करने की अनुमति न्यायलय से मांगी थी. जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश जारी किया था. इसके अलावा दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण कार्य से जुड़े लोगों को मस्जिद के अंदर जाने से मना कर दिया. उनका कहना था कि न्यायलय ने मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण कार्य करने को नही कहा है. हालाकि इसके थोड़ी देर बाद मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण का कार्य शुरु कर दिया गया था.
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