लखनऊ (मा.स.स.). यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने खान को जमानत दी है. यह फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे.
3 दिन पहले एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में आजम खान के खिलाफ 3 दिन पहले रामपुर में केस दर्ज किया गया था. इस मुकदमे के वारंट को सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है.
बीते माह सरकार ने मामले के संदर्भ में कुछ नए तथ्य और पेश करने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद जमानत पर पांच मई को फिर सुनवाई की गई. गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ 2019 से अब तक 90 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है. इनमें से एक मुकदमा पिछले सप्ताह दर्ज हुआ है. उस मामले को जेल में तामिला भी करा दिया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि आजम को उस मामले में भी अब जमानत लेनी होगी.