अंतरराष्ट्रीय डेस्क (मा.स.स.). रूस लगातार यूक्रेन के अलग-अलग शहरों में बमबारी कर रहा है. ऐसे में यूक्रेन ने ICJ की शरण ली है. ICJ ने रूस को तुरंत यूक्रेन से अपना मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का आदेश दिया है. आईसीजे में भारतीय जज जस्टिस दलवीर भंडारी ने रूस के खिलाफ वोट किया है. युनाइटेड नेशंस की टॉप कोर्ट ने 15 जजों की वोटिंग के बाद यह फैसला सुनाया है जिसमें 13 जजों ने खिलाफ और 2 जजों ने रूस के पक्ष में मतदान किया है. हालांकि, रूस-यूक्रेन मुद्दे पर उनका ये कदम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की आधिकारिक विदेश नीति से पूर्णतया अलग है. भारत ने यूएन में यूक्रेन के जरिये इस मामले को हल करने पर जोर दिया है.
अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रूस को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसके समर्थन वाली दूसरी सेनाएं भी यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करें. हालांकि यूएन का स्थायी सदस्य होने के कारण रूस के पास वीटो पावर हैं और वे अक्सर ICJ का आदेश नहीं मानते हैं. ऐसे में यह देखना बहुत अहम होगा कि आईसीजे के इस फैसले पर रूस की क्या प्रतिक्रिया होती है. गौरतलब है कि रूस ने लगभग 20 दिन पहले यूक्रेन पर हमला कर दिया था. रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था. हमला किये जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने दुनिया के और देशों को चेतावनी देते हुये कहा था कि अगर दुनिया के किसी देश ने इस युद्ध में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो इतिहास में ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा.