नई दिल्ली (मा.स.स.). जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव पर बिना अनुमति के जुलूस निकालने वाले आयोजकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल दिल्ली प्रांत, मुखर्जी नगर जिला झंडेवाला के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आयोजकों ने पुलिस से शोभायात्रा निकालने की अनुमति नहीं ली थी। विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपी असलम और अंसार की दो दिन की पुलिस कस्टडी भी बढ़ा दी गई है।
हिंसा मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरा आरोप मुसलमानों पर लगा दिया। उनको शर्म नहीं आती है इस तरह के बयान देने में कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके। जब चुनाव आते हैं तब आप सबके वोट लेते हैं और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब आप अपना असली चेहरा दिखाते हैं। सांप्रदायिक हिंसा उस वक्त ही होती है जब सरकार चाहती है। यहां पर भी सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा होने दी। सरकार के सामने सब कुछ हो रहा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आती है। आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद ये कहा है कि जहांगीरपुरी में जो जुलूस निकाला गया उसकी इजाजत नहीं ली गई थी। जब जुलूस निकाला जा रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तमाशा देखने के लिए बैठी थी? और जुलूस में हथियारों की क्या जरूरत थी?
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभायात्रा पर शनिवार को पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले की जांच करने के लिए एफएसएल की टीम सोमवार सुबह घटनास्थल पर पहुंची है। टीम यहां से फॉरेंसिक सबूत जुटाएगी। फॉरेंसिक टीम मस्जिद व उसके आसपास की गलियों में जाकर जांच कर रही है और जिन छतों से पथराव किए गए उनकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने जहांगीरपुरी निवासी जाहिद (22), अंसार (35), शहजाद (33), मुख्तियार अली (28), आमिर (22), अकसर (26), नूर आलम (28), मोहम्मद असलम (22), जाकिर (22), अकरम (22), इम्तियाज (29), मोहम्मद अल (27), आहिर (35), मोहम्मद अली सेख (22), शेख सौरभ (42), सुकेन के पुत्र सूरज (21) व नीरज (19), सुकेन (45), सुरेश (43) व सुजीत सरकार (28) को गिरफ्तार किया है। दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है।
गिरफ्तार आरोपियों में से चार एक ही परिवार के हैं। पुलिस ने असलम व एक आरोपी को पिस्टल समेत दबोचा है। सभी आरोपी जहांगीरपुरी के अलग-अलग ब्लॉक के रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ बलवा करने, सरकारी काम में बाधा, ड्यूटी के दौरान हमला, मारपीट, आगजनी, जानलेवा हमला, आपराधिक षड्यंत्र और ऑर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है।