लोड हो रहा है...

अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को रोकने की ट्रंप की कोशिश पर बड़ा कानूनी ब्रेक: फेडरल कोर्ट ने लगाया स्टे

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
6 Min Read
वॉशिंगटन । गुरुवार, 3 सितंबर 2026
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की स्वतः नागरिकता (Birthright Citizenship) को सीमित करने के प्रयासों को एक बार फिर बड़ा कानूनी झटका लगा है। मैरीलैंड के ग्रीनबेल्ट स्थित अमेरिकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज डेबोरा बोर्डमैन (Judge Deborah Boardman) ने राष्ट्रपति के हालिया Executive Order के प्रवर्तन पर Preliminary Injunction (प्रारंभिक रोक) जारी करते हुए इसे लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अदालत का यह फैसला उस समय आया है जब नागरिक अधिकार समूहों—जैसे CASA और Asylum Seeker Advocacy Project—ने अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का हवाला देते हुए राष्ट्रपति के आदेश को सीधे चुनौती दी।

क्या है नया मामला और ट्रंप प्रशासन की दलील?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया कार्यकारी आदेश में अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले कुछ विशिष्ट श्रेणियों के बच्चों को दी जाने वाली ऑटोमैटिक नागरिकता पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया था।
इस आदेश के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों को निशाना बनाया गया था:
  1. अवैध या अस्थाई प्रवासी (Undocumented or Temporary Visa Holders): वे बच्चे जिनके माता-पिता के पास अमेरिका की स्थायी नागरिकता या ग्रीन कार्ड नहीं है।
  2. बर्थ टूरिज्म (Birth Tourism): केवल बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्राएं।
  3. विदेशी राजनयिक व कर्मचारी: अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या विदेशी सरकारों के कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों के बच्चे।
ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि 14वें संशोधन का प्रावधान उन लोगों पर पूरी तरह लागू नहीं होना चाहिए जो अमेरिका के पूर्ण कानूनी अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) के अधीन नहीं आते।

14वां संविधान संशोधन (14th Amendment) क्यों है केंद्र बिंदु?

अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन इस कानूनी लड़ाई का मुख्य आधार है। इसका Citizenship Clause (नागरिकता खंड) यह सुनिश्चित करता है कि:
“संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से नागरिक बने और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन रहने वाले सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहाँ वे निवास करते हैं।”
  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1868): अमेरिकी गृहयुद्ध (Civil War) के बाद वर्ष 1868 में लागू किए गए इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नस्ल, रंग या माता-पिता की कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना अमेरिकी धरती पर पैदा हुआ हर बच्चा स्वतः अमेरिकी नागरिक माना जाएगा।
  • अदालत की टिप्पणी: फेडरल जज डेबोरा बोर्डमैन ने माना कि नया आदेश प्रथम दृष्टया असंवैधानिक (Unconstitutional) प्रतीत होता है। राष्ट्रपति केवल एक प्रशासनिक आदेश द्वारा संविधान के इस मूलभूत प्रावधान को बदल या निरस्त नहीं कर सकते।

बच्चों और परिवारों पर इस फैसले का तात्कालिक असर

पहलूकानूनी स्थिति एवं प्रभाव
जन्मजात नागरिकता अधिकारअमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले सभी बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता पाने का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है।
सरकारी एजेंसियों पर रोकअमेरिकी विदेश विभाग (State Department), गृह सुरक्षा विभाग (DHS), और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (SSA) बच्चों के पासपोर्ट या नागरिकता दस्तावेज रोकने की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।
आगे का कानूनी मार्गअमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) इस स्टे के खिलाफ अपील कोर्ट में जा रहा है, और इस विवाद का अंतिम निर्णय US Supreme Court में ही होने की संभावना है।

निष्कर्ष: क्या है आगे की राह?

फेडरल कोर्ट का यह फैसला यह स्पष्ट करता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ (Executive Powers) संविधान की सीमाओं से बंधी हुई हैं। जब तक अमेरिकी कांग्रेस संविधान संशोधन का मार्ग नहीं चुनती या सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के ऐतिहासिक फैसलों को पलट नहीं देता, तब तक अमेरिका में ‘Jus Soli’ (धरती के आधार पर नागरिकता) का संवैधानिक ढांचा अटूट रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. Birthright Citizenship (जन्मसिद्ध नागरिकता) क्या है?
उत्तर: अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को स्वतः अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता-पिता की नागरिकता की स्थिति कुछ भी हो।
Q2. क्या राष्ट्रपति के आदेश से अमेरिकी संविधान बदला जा सकता है?
उत्तर: नहीं, अमेरिकी कानून के तहत राष्ट्रपति का Executive Order संविधान के अनुच्छेदों को खारिज नहीं कर सकता। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस में दो-तिहाई बहुमत और राज्यों के अनुमोदन द्वारा संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
Q3. क्या भारतीय प्रवासियों और उनके बच्चों पर इसका असर पड़ेगा?
उत्तर: फिलहाल फेडरल कोर्ट के Preliminary Injunction (रोक) के कारण अमेरिका में जन्म लेने वाले भारतीय या किसी भी अन्य देश के प्रवासियों के बच्चों के नागरिकता अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं।

Disclaimer (अस्वीकरण)

यह लेख केवल सूचनात्मक एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह (Legal Advice) न माना जाए। अमेरिकी नागरिकता या वीजा संबंधी किसी भी निर्णय के लिए योग्य इमिग्रेशन वकील (Immigration Attorney) से परामर्श लें।

Related Post

Share This Article
Follow:
लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।