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प्रणीत मोरे शो विवाद: हिमांशु जांगड़ा की नौकरी गई, अब महिला आयोग के सामने होना होगा पेश

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मुंबई । गुरुवार, 11 जून 2026

कॉमेडी और मनोरंजन के नाम पर महिलाओं की सहमति, सम्मान और शारीरिक स्वायत्तता का मज़ाक उड़ाना अब स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे और उनके शो में आए एक दर्शक हिमांशु जांगड़ा को भारी पड़ गया है। गुरुग्राम में हुए एक लाइव स्टैंड-अप शो का ‘370 की बिरयानी’ (370 ki Biryani Controversy) वाला क्राउड-वर्क वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई का सिलसिला तेज़ हो गया है। इस विवाद ने न केवल डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है, बल्कि इसमें शामिल लोगों के करियर पर भी संकट खड़ा कर दिया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का बड़ा एक्शन, 22 जून को सुनवाई

इस पूरे मामले का खुद (सुओ मोटो) संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इसे बेहद गंभीर मामला माना है।

  • समन जारी: महिला आयोग ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे और आपत्तिजनक किस्सा सुनाने वाले 22 वर्षीय युवक हिमांशु जांगड़ा दोनों को समन जारी किया है।

  • सुनवाई की तारीख: दोनों को 22 जून 2026 को शाम 4:00 बजे आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है।

  • NCW की चिंता: आयोग ने अपने प्रेस नोट में कहा कि महिलाओं के खिलाफ जबरदस्ती, यौन उत्पीड़न या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाले व्यवहार को सार्वजनिक मंचों पर मनोरंजन के रूप में परोसना और उस पर तालियाँ बजाना बेहद चिंताजनक है। यह समाज में लिंग-आधारित हिंसा को बढ़ावा देता है।

हरियाणा के DGP को पत्र, 7 दिनों में मांगी ‘कार्रवाई रिपोर्ट’

महिला आयोग की अध्यक्ष ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को एक कड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने इस घटना को लेकर तत्काल और समयबद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग ने पुलिस से 7 दिनों के भीतर विस्तृत ‘कार्रवाई रिपोर्ट’ (Action Taken Report) पेश करने को कहा है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है:

  1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर (FIR) की मौजूदा स्थिति।

  2. वायरल हो रहे वीडियो साक्ष्य की प्रामाणिकता और उसकी फॉरेंसिक जांच।

  3. इस पूरे शो को आयोजित करने वाले आयोजकों (Organizers), कलाकारों और वेन्यू मैनेजमेंट की भूमिका की जांच।

  4. डिजिटल और सार्वजनिक मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए उठाए जा रहे कदम।

क्या है ‘370 की बिरयानी’ का पूरा मामला?

यह विवाद गुरुग्राम में प्रणीत मोरे के एक शो के दौरान शुरू हुआ, जिसे आमतौर पर ‘क्राउड वर्क’ (दर्शकों से बातचीत) कहा जाता है। शो के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे हिमांशु जांगड़ा (जो गुरुग्राम की एक डिजाइन कंपनी में वेब डेवलपर था) ने अपनी एक डेटिंग की कहानी सुनाई।

विवादित बयान: हिमांशु ने बताया कि उसने एक लड़की को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई थी। जब लड़की ने उससे उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो उसने आपत्तिजनक लहजे में कहा कि “मैने 370 रुपये लगाए हैं, तो उसे तो वसूल करूंगा ही।” वीडियो में उसने आगे लड़की की हिचकिचाहट के बावजूद उसे एक अंधेरे पार्क में ले जाने जैसी और भी कई बातें कहीं, जिस पर शो के दौरान लोग हंसते और तालियां बजाते दिखे। कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने भी उस वक्त इसे “पीक गुड़गांव मोमेंट” कहकर हल्के में लिया।

महाराष्ट्र पुलिस की FIR और आरोपियों की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और चौतरफा आलोचना के बाद, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रणीत मोरे के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।

बढ़ते आक्रोश को देखते हुए हिमांशु जांगड़ा और कॉमेडियन प्रणीत मोरे दोनों ने ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। प्रणीत मोरे ने स्वीकार किया कि उन्हें उस वक्त उस घटिया कमेंट पर हंसने के बजाय तुरंत रिएक्ट करना चाहिए था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फिलहाल डिएक्टिवेट कर दिया है।

विवाद का सीधा असर: हिमांशु को नौकरी से निकाला गया

इस वायरल वीडियो का तात्कालिक और गंभीर असर हिमांशु जांगड़ा के प्रोफेशनल जीवन पर पड़ा है। गुरुग्राम स्थित जिस डिजाइन कंपनी (स्टारविक डिजाइन) में वह काम करता था, उसने सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद हिमांशु को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। कंपनी के संस्थापक ने बयान जारी कर कहा कि भले ही ऑफिस के भीतर हिमांशु का व्यवहार ठीक था, लेकिन कार्यस्थल के बाहर महिलाओं के प्रति ऐसी घटिया और विषैली सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति का कंपनी समर्थन नहीं करती।

मनोरंजन और कॉमेडी की आड़ में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सहमति (Consent) का मज़ाक उड़ाने वाले इस मामले पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब सभी की नजरें 22 जून को होने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की सुनवाई पर टिकी हैं। इस घटनाक्रम से जुड़ी हर मुख्य खबर और कानूनी अपडेट्स पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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