सोमवार, नवंबर 18 2024 | 12:12:20 PM
Breaking News
Home / व्यापार / उद्योग को क्यूआर कोड से डिजिटल रूप में सूचना घोषित करने की अनुमति में हुआ संशोधन

उद्योग को क्यूआर कोड से डिजिटल रूप में सूचना घोषित करने की अनुमति में हुआ संशोधन

Follow us on:

नई दिल्ली (मा.स.स.). उपभोक्ता मामले विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज), (दूसरा संशोधन) नियम 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को एक वर्ष की अवधि के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से कुछ अनिवार्य सूचनाओं को घोषित करने की अनुमति दे दी है, यदि इन्‍हें पैकेज में घोषित नहीं किया गया है।

यह संशोधन उद्योग को क्यूआर कोड के माध्यम से विस्तृत जानकारी को डिजिटल रूप में घोषित करने की अनुमति प्रदान करेगा। इससे महत्वपूर्ण घोषणाओं को पैकेज में लेबल पर प्रभावी ढंग से घोषित करने की अनुमति मिलेगी जबकि अन्य वर्णनात्मक जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से उपभोक्ता को दी जा सकती है।

विभाग इस डिजिटल युग में क्यूआर कोड के माध्यम से अनिवार्य जानकारियों को घोषित करने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक उपयोग को सक्षम बनाएगा तकि टेलीफोन नंबर और ई-मेल पते के अलावा निर्माता या पैकर अथवा आयातक के पते, वस्तु का सामान्य या जेनरिक नाम, वस्तु का आकार और ग्राहक सेवा विवरण जैसी घोषणाओं को जानने के लिए इसे स्कैन किया जा सकता है।

इससे पूर्व, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों सहित सभी पूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं को पैकेज पर लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज), नियम 2011 के अनुसार सभी अनिवार्य जानकारियों को घोषित करना आवश्यक है।

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

सोने की वायदा कीमतों में 244 रुपये और चांदी में 641 रुपये की वृद्धिः क्रूड ऑयल 5 रुपये घटा

मेटल्स, नैचुरल गैस, कॉटन-केंडी, मेंथा तेल में नरमीः कमोडिटी वायदाओं में 8687.51 करोड़ रुपये और …