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बिना जमानत मिले संजय सिंह लेंगे राज्यसभा की सदस्यता की शपथ

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नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के लिए कोर्ट से मामूली सी राहत भरी खबर आई है। संजय सिंह को कोर्ट ने जेल से बाहर जाकर राज्यसभा में सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। दरअसल आप नेता आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। ऐसे में राज्यसभा में सांसदी की शपथ के लिए 4-10 फरवरी के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। उसी याचिका पर आज कोर्ट ने सुनवाई की और संजय सिंह को जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि उनको कोर्ट ने उन्हें शपथ लेने के लिए बाहर जाने का मौका दिया है। इसके साथ कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है।

कोर्ट ने क्या रखी है शर्त

आप नेता संजय सिंह को जमानत देते हुए कहा कि संजय सिंह शपथ के लिए अकेले नहीं जा सकेंगे उनके साथ जल अधिकारियों को भी जाना होगा। बता दें कि कोर्ट के आदेशानुसार संजय सिंह को सुबह 10 बजे संसद ले जाया जाएगा। संजय सिंह के साथ ही दिल्ली के कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है।

पिछले साल 4 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार

ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। सिंह ने आरोपों से इनकार किया है। आप ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है।

साभार : नवभारत टाइम्स

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