रविवार, अक्तूबर 13 2024 | 10:55:28 AM
Breaking News
Home / राज्य / दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

Follow us on:

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 सितंबर 2024) को दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. ऐसे अब अरविंद केरजरीवाल फिर से जेल में ही रहेंगे. इस मामले में 10 सितंबर 2024 को फैसला आ सकता है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कथित शराब घोटालने में सीबीआई ने करीबी दो साल तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया और जब ईडी की ओर से दर्ज धन शोधन मामले में जमानत मिली तो 26 जून को गिरफ्तार किया. उनके वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया.

केजरीवाल के वकील ने किया जमानत का अनुरोध

वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद के पदाधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है. इस पर एसवी राजू ने कहा कि कानून में कोई भी खास आदमी नहीं होता, सब आम आदमी होते हैं. सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, “मुझे बताया गया है कि कोर्ट ने भी चार्जशीट का संज्ञान लिया है. इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है. आज अगर माननीय जस्टिस सीएम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो यह हाईकोर्ट के लिए मनोबल गिराने वाली बात होगी.”

‘शॉर्टकट अपना रहे केजरीवाल’

एसवी राजू ने दलील दी कि मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता ये लोग जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे, लेकिन केजरीवाल सांप-सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ के सामने एसवी राजू ने कहा, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो असाधारण व्यक्ति हैं, जिनके लिए अलग नियम कानून होंगे. गिरफ्तारी पर सुनवाई को लिए सुप्रीम कोर्ट ही एक अदालत नहीं होनी चाहिए. दिल्ली के सीएम को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए.” एसवी राजू ने कहा कि स्पेशल कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद वारंट जारी हुआ और उसके बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया.

साभार : एबीपी न्यूज़

भारत : 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि) व/या भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं

सारांश कनौजिया की पुस्तकें

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं करेगी कांग्रेस से गठबंधन

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को कहा कि पार्टी …