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कोर्ट ने ईडी के नोटिस के खिलाफ की अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
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नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED के समन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की शिकायत पर उन्हें समन करने वाले मैजिस्ट्रेट आदेश को चुनौती दी है।

केजरीवाल की कोर्ट से मांग है कि मामले की कार्यवाही रोक दी जाए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए न कहा जाए। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत से कहा था कि ईडी की मांग केवल पब्लिसिटी पाने के लिए है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने दलील दी थी कि केजरीवाल का मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से कोई मकसद पूरा होने वाला नहीं है। ईडी केवल प्रचार पाने के लिए इस पर जोर दे रही है। ईडी दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को अब तक आठ बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी पेशी पर नहीं गए हैं। केजरीवाल के वकील ने शुरुआती दलीलों में सेशन कोर्ट से कहा था कि वह केवल व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग कर रहे हैं, उनका वकील हाजिर होने के लिए तैयार हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है।

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से अदालत ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सीएम केजरीवाल ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके समन का पालन नहीं किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष ही उचित आवेदन दे सकते हैं। न्यायाधीश ने कहा, ‘छूट के लिए, आप निचली अदालत में जा सकते हैं।’ सीएम केजरीवाल ने ईडी की शिकायत पर उन्हें समन जारी करने के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा के आदेश के खिलाफ दो पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की हैं। एसीएमएम ने 7 मार्च को दूसरा समन जारी किया और मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जब वह उसी मामले पर ईडी की पहली शिकायत पर सुनवाई करेंगी। विवादित आदेशों के खिलाफ केजरीवाल की पुनरीक्षण याचिकाएं अब 30 मार्च के लिए सूचीबद्ध हैं।

साभार : नवभारत टाइम्स

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।