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कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की एआई फोटो के प्रयोग पर लगाई रोक

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
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नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका पर बड़ा आदेश दिया है। अभिनेत्री ने 9 सितंबर को एक याचिका लगाकर उनकी एआई जेनरेटेड तस्वीरों को कपड़ों और विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर लगाकर बेचने पर रोक की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने माना कि इससे एक्ट्रेस की गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

जानकारी के मुताबिक, बीते  9 सितंबर को अभिनेत्री ऐश्वर्या की लगाई गई याचिका पर न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा दी है। कोर्ट के इस आदेश से अभिनेत्री के प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की। न्यायालय ने कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग उनकी सहमति के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल उन्हें व्यावसायिक नुकसान हो सकता है बल्कि उनके गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

पत्नी ऐश्वर्या की तर्ज पर ही पति अभिषेक बच्चन ने भी बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाकर ऐसे उत्पादों पर उनकी मंजूरी के बिना तस्वीर चस्पाने पर रोक लगाने की मांग की है।

साभार : दैनिक जागरण

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।