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हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के विजय जुलूस पर लगाई रोक

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
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नई दिल्ली.  दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में विजयी उम्मीदवारों के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि विजयी उम्मीदवार न तो विश्वविद्यालय परिसर, कॉलेज, छात्रावासों और न ही शहर के किसी क्षेत्र में विजय जुलूस निकाल सकेंगे।

यह फैसला डूसू चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन अगर स्थिति की रिपोर्ट सकारात्मक नहीं रही, तो मतगणना के बाद पदाधिकारियों का कार्य रोक दिया जाएगा।

SHABD, September 18, 2025

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।