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कानपुर: 5 साल से शस्त्र लाइसेंस रिन्यू न कराने वालों पर गिरेगी गाज, मंडलायुक्त ने दिए निरस्तीकरण के आदेश

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कानपुर मंडलायुक्त विजयेंद्र पांडियन प्रशासनिक बैठक लेते हुए।

कानपुर. उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार किया है। फरवरी 2026 की ताजा प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त विजयेंद्र पांडियन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने लंबे समय से अपने शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal) नहीं कराया है, उनके लाइसेंस अब सीधे निरस्त (Cancel) किए जाएंगे।

🚨 5 साल की समय सीमा: डिफॉल्टर्स की सूची तैयार

प्रशासन के रडार पर विशेष रूप से वे लाइसेंस धारक हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय से रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। जिला प्रशासन के अनुसार, ऐसे मामलों को अब नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है।

अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश:

  • डिजिटल वेरिफिकेशन: शस्त्र अनुभाग के रिकॉर्ड का ऑनलाइन मिलान कर डिफॉल्टर्स की सूची तैयार की जा रही है।

  • अंतिम नोटिस: निरस्तीकरण से पहले धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

  • त्वरित निस्तारण: लंबित आवेदनों को पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

⚖️ आर्म्स एक्ट 1959: जेल और भारी जुर्माना संभव

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शस्त्र लाइसेंस की वैधता समाप्त होते ही हथियार का कब्ज़ा गैरकानूनी हो जाता है।

“यदि आपके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो आपका हथियार एक अवैध हथियार की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में इसे तुरंत संबंधित थाने में जमा करना अनिवार्य है।”

नियमों की अवहेलना पर हो सकती है ये कार्रवाई:

  1. FIR दर्ज होना: आर्म्स एक्ट, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा।

  2. दंडात्मक कार्रवाई: दोषी पाए जाने पर कारावास (जेल) और आर्थिक दंड (जुर्माना) दोनों का प्रावधान।

  3. हथियार की जब्ती: पुलिस द्वारा बिना नोटिस हथियार जब्त किया जा सकता है।

📊 कानपुर में शस्त्रों का लेखा-जोखा

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, कानपुर में सुरक्षा और स्टेटस सिंबल के तौर पर शस्त्र रखने का चलन काफी अधिक है:

  • कुल लाइसेंस धारक: 39,318

  • लंबित मामले: हजारों की संख्या में नवीनीकरण आवेदन और डिफॉल्टर्स चिन्हित।

🛡️ Arms Rules, 2016: लाइसेंस धारक क्या करें?

नए नियमों के तहत अब प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। यदि आप एक लाइसेंस धारक हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

  • समय पूर्व आवेदन: लाइसेंस की समाप्ति तिथि से कम से कम 60 दिन पहले नवीनीकरण आवेदन करना अनिवार्य है।

  • लेट फीस: यदि देरी हो गई है, तो निर्धारित विलंब शुल्क (Late Fee) के साथ आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

  • ऑनलाइन अपडेट: सुनिश्चित करें कि आपका लाइसेंस रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेटेड है।

✅ बचाव के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदम

यदि आपका लाइसेंस नवीनीकरण लंबित है, तो कानूनी पचड़ों से बचने के लिए तुरंत ये कार्य करें:

  1. जिला शस्त्र अनुभाग (कलेक्ट्रे़ट) से संपर्क कर अपनी स्थिति जानें।

  2. ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से तत्काल रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी करें।

  3. यदि रिन्यूअल संभव नहीं है, तो तुरंत हथियार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कर उसकी रसीद प्राप्त करें।

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