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इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत: अदियाला जेल से निजी अस्पताल स्थानांतरित करने का दिया आदेश

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इमरान खान को अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल स्थानांतरित करने का पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
इस्लामाबाद | बुधवार, 19 अगस्त 2026
पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल (Shifa International Hospital) स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने इमरान खान के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कई निर्देश जारी किए हैं:
  1. 48 घंटे के भीतर स्थानांतरण: अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इमरान खान को 48 घंटे के भीतर अदियाला जेल से निकालकर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल स्थानांतरित किया जाए।
  2. विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड: इलाज के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ-साथ इमरान खान के निजी डॉक्टरों को भी शामिल करने का आदेश दिया गया है।
  3. पारिवारिक संपर्क और फोन सुविधा: अदालत ने निर्देश दिया है कि उनके परिवार को नियमित रूप से मिलने दिया जाए और उनके बेटों से फोन पर बातचीत कराने की व्यवस्था की जाए।

स्वास्थ्य को लेकर जताई जा रही थी गंभीर चिंताएं

इमरान खान का परिवार और उनकी पार्टी PTI लंबे समय से जेल प्रशासन पर उनके इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे।
दृष्टि की समस्या: इमरान खान के वकीलों ने अदालत में विशेष रूप से उनकी आंख की बीमारी (Right Central Retinal Vein Occlusion) का मुद्दा उठाया था। रिपोर्टों के अनुसार, जेल में रहने के दौरान उनकी दाहिनी आंख की देखने की क्षमता काफी प्रभावित हुई थी, जिसके लिए रेटिना विशेषज्ञ द्वारा तत्काल इलाज की आवश्यकता थी।

सरकार की आपत्ति और PTI का स्वागत

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पाकिस्तान सरकार और PTI की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं:
  • पाकिस्तान सरकार की आपत्ति: सरकार ने सुरक्षा और प्रक्रियात्मक कारणों से निजी अस्पताल में इलाज पर आपत्ति जताई है। सरकार का संकेत है कि उनका उपचार किसी सरकारी अस्पताल जैसे ‘पिम्स’ (PIMS) में कराया जाना चाहिए।
  • PTI का रुख: इमरान खान की पार्टी ने शीर्ष अदालत के फैसले का पुरजोर स्वागत किया है। इसके साथ ही PTI ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे अस्पताल के बाहर भीड़ न जुटाएं और शांति बनाए रखें।
इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ कई राजनीतिक व कानूनी मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस नए निर्देश के बाद अब उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में सही चिकित्सा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को किस अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल (Shifa International Hospital) में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
प्रश्न 2: इमरान खान को स्वास्थ्य संबंधी क्या मुख्य समस्या है?
उत्तर: इमरान खान को मुख्य रूप से उनकी दाहिनी आंख की दृष्टि से जुड़ी गंभीर समस्या है, जिसके लिए रेटिना विशेषज्ञ की निगरानी में इलाज की आवश्यकता है।
प्रश्न 3: क्या इमरान खान के निजी डॉक्टरों को उनके इलाज में शामिल किया जाएगा?
उत्तर: हां, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गठित मेडिकल बोर्ड में इमरान खान के निजी चिकित्सकों को भी शामिल किया जाएगा।

Disclaimer (अस्वीकरण)

यह लेख उपलब्ध हालिया समाचारों और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल पाठकों तक सूचनात्मक जानकारी पहुंचाना है।
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