मुंबई।
बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान (Imran Khan) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का औपचारिक नोटिस जारी किया है।
अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक होने के कारण बिना नागरिकता के राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने पर उनके खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एक्ट, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) के तहत कार्रवाई की जा रही है।
क्या है पूरा मामला?
10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शन का आयोजन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा वोटर लिस्ट संशोधन (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में किया गया था।
- प्रदर्शन में उपस्थिति: इमरान खान भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वे मुंबई के नागरिक के तौर पर वहां पहुंचे हैं, किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं।
- पुलिस हिरासत: प्रदर्शन स्थल से मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में आवश्यक पूछताछ के बाद रिहा कर दिया।
- बीजेपी की शिकायत: इसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस और संबंधित प्राधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान राजनीतिक अभियानों और प्रदर्शनों में शामिल होकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
FRRO का ‘लीव इंडिया’ (Leave India) नोटिस
किरीट सोमैया की शिकायत के आधार पर मामला मुंबई स्थित Foreigners Regional Registration Office (FRRO) के पास भेजा गया।
FRRO द्वारा धारा 7(2)(c) सहपठित धारा 29 (Immigration and Foreigners Act, 2025) के तहत आदेश जारी किया गया है:
“इमरान खान पाल (अमेरिकी पासपोर्ट धारक) ने आप्रवासन कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे 28 अक्टूबर 2026 या उससे पहले भारत छोड़ दें। निर्देशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई (Prosecution) शुरू की जाएगी।”
ओसीआई (OCI) कार्डधारकों के लिए कानूनी सीमाएँ
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर OCI कार्डधारकों के अधिकारों और कानूनी सीमाओं को चर्चा में ला दिया है:
- निवास और रोजगार: OCI कार्ड विदेशी नागरिकों को भारत में अनिश्चित काल के लिए रहने, यात्रा करने और काम करने की अनुमति देता है।
- राजनीतिक अधिकारों पर रोक: OCI कार्ड भारतीय नागरिकता का विकल्प नहीं है। इसके धारकों को भारत में मतदान करने, चुनाव लड़ने या किसी राजनीतिक दल/प्रदर्शन का हिस्सा बनने का अधिकार नहीं होता।
- आप्रवासन नियम: भारत में रहने के दौरान विदेशी नागरिक और OCI धारक दोनों ही गृह मंत्रालय और FRRO के नियमों के अधीन होते हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे इमरान खान
FRRO नोटिस के खिलाफ इमरान खान कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी में हैं। उनके वकील जुल्फिकार मेमन (MZM Legal) के अनुसार:
- FRRO द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की जा रही है।
- याचिका में यह तर्क दिया जाएगा कि विरोध स्थल पर उनकी उपस्थिति किसी अवैध गतिविधि का हिस्सा नहीं थी और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया विधि-सम्मत नहीं है।
- मामले की गंभीरता और 28 अक्टूबर की डेडलाइन को देखते हुए जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस क्यों मिला है?
Ans: 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के कारण FRRO ने विदेशी नागरिकता नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह नोटिस जारी किया है।
Q2: इमरान खान के पास किस देश की नागरिकता है?
Ans: इमरान खान संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिक हैं और उनके पास भारत का OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड है।
Q3: OCI कार्डधारक क्या राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं?
Ans: नहीं, OCI कार्डधारकों को भारत में रहने और व्यापार/रोजगार के अधिकार मिलते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक गतिविधियों, चुनाव लड़ने या मतदान करने की अनुमति नहीं होती।
Q4: इमरान खान के पास भारत छोड़ने के लिए कितना समय है?
Ans: FRRO नोटिस के अनुसार उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
Disclaimer (अस्वीकरण)
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