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झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की राहुल गांधी की याचिका, चलेगा मुकदमा

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रांची. गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल जारी रहेगा। राहुल गांधी की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मामला 2018 का है, जब राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त, 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।

चाईबासा में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर राहुल ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। इसे लेकर स्थानीय बीजेपी नेता नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में केस किया था। बाद में ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। चाईबासा में भी बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। तब जिला कोर्ट ने राहुल के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसे राहुल गांधी ने चुनौती दी थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है जिसके बाद राहुल गांधी के लिए मुश्किलें और बढ़ गई है।

झारखंड में राहुल के खिलाफ तीन मुकदमे

झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं। पहला मामला है जिसमें नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दूसरा मामला अमित शाह को लेकर है। भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था। तीसरा मामला मोदी सरनेम को लेकर की गयी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। सभी मामले की सुनवाई रांची में हो रही है।

क्या है मोदी सरनेम मामला

यह मामला 2019 का है। इस दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं’। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

साभार : दैनिक भास्कर

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