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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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नई दिल्ली. तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाई की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है. आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि संजय सिंह की तरह केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी.

केजरीवाल को करना होगा अगले सप्ताह का इंतजार

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में आज (10 अप्रैल) सुनवाई की संभावना नहीं है. इसके बाद 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी है और 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकल हॉलिडे घोषित किया है. इन दिनों में सुनवाई तभी संभव हो सकती है, जब चीफ जस्टिस स्पेशल बेंच का गठन करें. जिसका अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है. ऐसे में याचिका इस हफ्ते सुनवाई पर आ पाएगी, इसकी संभावना कम ही है. ऐसी सूरत में अगले हफ्ते ही केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई संभव है.

केजरीवाल की लीगल टीम ने की थी आज सुनवाई की अपील

इससे पहले केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने CJI के सामने मामला उठाया था. इस पर CJI ने कहा कि जल्द सुनवाई के लिए ईमेल भेजें. सिंघवी ने कहा कि ये CM की गिरफ्तारी का मामला है. गिरफ्तारी गलत है. CJI ने कहा कि आप ईमेल भेजे, हम देखेंगे. इस पर सिंघवी की ओर से बताया गया कि ईमेल भेज दिया है. CJI ने कहा कि हम जल्द सुनवाई की मांग वाले लेटर को देखेंगे. उम्मीद है कि आज ही CJI लंच टाइम में केजरीवाल की लीगल टीम की ओर से भेजे गए मेल को देखकर तय करेंगे कि कब मामला सुनवाई पर लगाया जा सकता है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को झटका

इससे पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट से आज (10 अप्रैल) झटका लगा था और कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में 2 दिन की जगह 5 दिन अपने वकीलों से मिलने की याचिका खारिज कर दी थी. अरविंद केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने जेल के अंदर अपने वकीलों से हफ्ते में 5 दिन मिलने की इजाजत मांगी थी. उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि 30 से ज्यादा केस पर बात करने के लिए 2 मुलाकात कम हैं. हालांकि ED ने इसका विरोध किया था और कहा था क केजरीवाल की मांग जेल के नियमों के विरुद्ध है. दोनों पक्षों ती दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को ठहराया था सही

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी की इस दलील पर गौर किया था कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे. कोर्ट ने कहा था, ‘हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है. ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं.’ पिछले हफ्ते ईडी ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था.

ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने 28 मार्च और फिर 1 अप्रैल तक केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेज दिया था. 1 अप्रैल को फिर जब केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया.

साभार : जी न्यूज

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