शुक्रवार, नवंबर 22 2024 | 12:13:37 PM
Breaking News
Home / राज्य / दिल्ली / कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में खारिज की बिभव कुमार की जमानत याचिका

कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में खारिज की बिभव कुमार की जमानत याचिका

Follow us on:

नई दिल्ली. स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन जज ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। बिभव कुमार पर बीती 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली की एक अदालत की ओर से बिभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

क्या मामला है?

बिभव कुमार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की है। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बिभव को गिरफ्तार कर लिया था। अभी बिभव 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस की मानें तो बिभव ने मुंबई जाकर अपना फोन फॉर्मेट किया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी आशंका है।

साभार : नवभारत टाइम्स

फेसबुक पेज : https://www.facebook.com/profile.php?id=61558434413602

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर के 12वीं तक के स्कूल बंद करने का दिया आदेश

नई दिल्ली. दिल्ली की हवा डेंजर लेवल पर पहुंच गई है. बढ़ते एयर पॉल्यूशन (Delhi …