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विराट कोहली के पब-रेस्टोरेंट पर स्मोकिंग जोन न होने के कारण हुआ मुकदमा

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बेंगलुरु. भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली के बेंगलुरू रेस्टोरेंट में पुलिस ने दर्ज किया केस। दरअसल, कब्बन पार्क पुलिस ने विराट कोहली के रेस्टोरेंट और पब वन 8 कम्यून के खिलाफ COTPA अधिनियम (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) के उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए धारा 4 और 21 के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।

क्यों दर्ज हुआ मामला?

यह मामला रेस्टोरेंट में स्मोकिंग जोन से जुड़ा हुआ है। वन 8 कम्यून रेस्टोरेंट से कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन की दूरी महज 200 मीटर है। पुलिस ने रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण कर, तुरंत मामले के तहत संवेदनशीलता दिखाते हुए संज्ञान लिया। सही स्मोकिंग सुविधा न मिलने पर पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर और स्टाफ पर केस दर्ज किया है।

क्या है COTPA अधिनियम की धारा 4 और 21?

सीओटीपीए (COTPA) की धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाती है। वहीं, धारा 21 इस कानून के उल्लंघन पर सजा और जुर्माना लगाती है। सेक्शन 4 के तहत पब्लिक प्लेस पर जैसे की स्कूल, रेस्टोरेंट या अन्य शिक्षण संस्थानों के एंट्री गेट पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगवाना होता है। सेक्शन 21 में सेक्शन 4 के नियमों का पालन न करते हुए पाए जाने पर सजा और जुर्माना देने का प्रावधान है। जुर्माने की रकम 200 रुपये से शुरू होती है।

अचानक हुई चेकिंग

बता दें की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने किसी शिकायत के बिना स्वतः संज्ञान लेते हुए रेस्टोरेंट की कार्रवाई की है। वहीं, वन 8 कम्यून रेस्टोरेंट की ओर से इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले जुलाई 2024 में भी विराट कोहली का यह रेस्टोरेंट विवादों में आ चुका है। उस समय रेस्टोरेंट के लंबे समय तक खुले रहने की शिकायत दर्ज हुई थी।

साभार : न्यूज24

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