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सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का दिया आदेश

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
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बेंगलुरु. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी क्योंकि वह पहले भी इस मामले में सुनवाई कर चुके हैं।

वहीं डी.के. शिवकुमार के वकील ने कहा है कि राजनीतिक मुद्दों को अदालत के बाहर सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में इस मामले में सुनवाई करना आवश्यक है। ये जांच 2019 में तत्कालीन भाजपा सरकार के निर्देश पर शुरू की गई थी। 25 सितंबर 2019 को तत्कालीन सरकार ने शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जिसके बाद 3 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने जांच शुरू कर दी।

SHABD, September 23, 2025

 

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।