नई दिल्ली (मा.स.स.). उपभोक्ता मामले विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज), (दूसरा संशोधन) नियम 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को एक वर्ष की अवधि के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से कुछ अनिवार्य सूचनाओं को घोषित करने की अनुमति दे दी है, यदि इन्हें पैकेज में घोषित नहीं किया गया है। …
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