शुक्रवार , अप्रेल 26 2024 | 02:44:27 AM
Breaking News
Home / व्यापार / जोखिम भरे सामान को ले जाने वाले वाहनों की निगरानी संबंधी अधिसूचना हुई जारी

जोखिम भरे सामान को ले जाने वाले वाहनों की निगरानी संबंधी अधिसूचना हुई जारी

Follow us on:

नई दिल्ली (मा.स.स.). सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि वाहन, जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं हैं तथा विभिन्न गैसों जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि एवं खतरनाक या जोखिमभरे सामानों को ले जाते हैं, में वाहन अवस्थिति निगरानी उपकरण (लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) मौजूद नहीं होते हैं।

तदनुसार, मंत्रालय ने जी.एस.आर 617(ई) दिनांक 3 अगस्त, 2022 के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि एन2 और एन3 श्रेणियों के प्रत्येक वाहन, जिनका निर्माण नए मॉडलों के सन्दर्भ में 1 सितंबर, 2022 को या इसके बाद होगा तथा मौजूदा मॉडलों के मामले में 1 जनवरी, 2023 को या इसके बाद होगा और जो खतरनाक या जोखिमभरे सामान का परिवहन करते हैं; में एआईएस 140 के अनुसार एक वाहन अवस्थिति निगरानी उपकरण (लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) लगाया जाएगा।

राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

अब अमूल दूध पिएगा अमेरिका, एक और आधा गैलेन का होगा पैक

वाशिंगटन. अमूल दूध पीता है इंडिया… नहीं-नहीं अब ये गाना सिर्फ इंडिया वाले ही नहीं, …