गुरुवार , अप्रेल 25 2024 | 10:22:59 PM
Breaking News
Home / व्यापार / तौल और माप उपकरणों के निर्माताओं/आयातकों को जारी हुए 63 कारण बताओ नोटिस

तौल और माप उपकरणों के निर्माताओं/आयातकों को जारी हुए 63 कारण बताओ नोटिस

Follow us on:

नई दिल्ली (मा.स.स.). केंद्र सरकार ने विधिक माप विज्ञान विभाग के माध्यम से तौल और माप उपकरणों के निर्माताओं/आयातकों को अनुपालन के विवरण की मांग के लिए 63 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। ई-कॉमर्स मंच पर निर्माताओं/आयातकों/विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें मॉडल के अनुमोदन, विनिर्माण/आयातक/डीलर लाइसेंस और तौल तराजू के सत्यापन का विवरण मांगा गया।

यह पाया गया है कि तौल व माप उपकरणों के कुछ निर्माता/आयातक कानून के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना ई-कॉमर्स मंच पर व्यक्ति के वजन को मापने की मशीन और किचन स्केल आदि बेच रहे हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर इस तरह की अनधिकृत बिक्री से न केवल उपभोक्ता की सेवा में कमी आई है, बल्कि सरकार को राजस्व का नुकसान भी हुआ है।

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, तौल व माप उपकरण के निर्माताओं/आयातकों को अपने वजन और माप उपकरण के लिए मॉडल (धारा 22), विनिर्माण लाइसेंस (धारा 23)/आयातक पंजीकरण (धारा 19) और विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत (धारा 24) के तहत तौल व माप के सत्यापन/मुद्रांकन की मंजूरी प्राप्त करने की जरूरत होती है।

इसके अलावा तौल और माप उपकरण के पूर्व पैकेज/ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर घोषणाओं को विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज), नियम 2011 के प्रावधानों (नियम 6) का अनुपालन करने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं के हित में तौल व माप उपकरणों के मॉडल, विनिर्माण लाइसेंस/आयातक पंजीकरण और सत्यापन/तौल व माप उपकरणों की मुहर के अनुमोदन और तौल माप या संख्या की मापन के जरिए बेचे जाने वाले तौल, माप और व सामानों में व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए एक सूचित विकल्प बनाने के लिए उत्पाद की अनिवार्य घोषणा प्री-पैकेज कमोडिटी/ई-कॉमर्स मंच पर की जानी चाहिए।

विनिर्माता/आयातक को तौल व माप के उपकरणों की संख्या और उनके निर्मित/आयातित, बेचे/वितरित किए गए पुर्जों और सरकार को भुगतान किए गए सत्यापन शुल्क के विवरण का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम के इन प्रावधानों का उल्लंघन धारा- 32 (मॉडल का अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता), धारा 45 (बिना लाइसेंस के तौल और माप के निर्माण के लिए जुर्माना), धारा 38 (तौल के आयातक द्वारा गैर-पंजीकरण के लिए दंड), धारा 33 (असत्यापित तौल या माप के उपयोग के लिए जुर्माना) और धारा 36 (गैर-मानक पैकेजों की बिक्री, आदि के लिए जुर्माना) के तहत दंडनीय है और जुर्माना या कारावास या दोनों, का प्रावधान है।

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

अब अमूल दूध पिएगा अमेरिका, एक और आधा गैलेन का होगा पैक

वाशिंगटन. अमूल दूध पीता है इंडिया… नहीं-नहीं अब ये गाना सिर्फ इंडिया वाले ही नहीं, …