नई दिल्ली (मा.स.स.). ‘6.65 प्रतिशत एफईआरटी सीओ जीओआईएसपीएल बॉन्ड 2023’ की बकाया धनराशि 27 जनवरी, 2023 (शनिवार और रविवार होने के कारण 28 और 29 जनवरी, 2023 को अवकाश होने पर) को समरूप से देय है। उक्त तिथि के बाद से कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। यदि कोई राज्य सरकार परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के आधार पर पुनर्भुगतान की तिथि को अवकाश घोषित कर देती है, तब ऐसी स्थिति में उक्त राज्य ऋण/ऋणों का पुनर्भुगतान अवकाश के एक दिन पहले के कार्यदिवस पर करेंगे।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 की उप-नियमों 24(2) और 24(3) के अनुसार सहायक सामान्य बही या समग्र सहायक सामान्य बही खाते या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों के परिपक्व हो जाने पर देय धनराशि का भुगतान पे-ऑर्डर द्वारा किया जायेगा, जिस पर प्रतिभूति धारक का बैंक खाते का उल्लेख होगा या धारक के खाते में उक्त धनराशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी जायेगी, बशर्ते उस बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन-देन की सुविधा मौजूद हो। प्रतिभूतियों के मामले में भुगतान करने के उद्देश्य से, इन सरकारी प्रतिभूतियों के मूल धारक या उसके बाद के धारक को पहले ही अपने बैंक का जरूरी विवरण जमा करना होगा।
बहरहाल, बैंक खातों/इलेक्ट्रॉनिक रूप से धनराशि की प्राप्ति के लिये आवश्यक विवरणों के अभाव में, देय तिथि को ऋण के पुनर्भुगतान को संभव बनाने के लिये धारकों को हस्ताक्षर करके प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की देय तिथि से 20 दिन पहले लोक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप-कोषागारों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं (जहां वे ब्याज के भुगतान के लिये पंजीकृत हों) में जमा करना होगा।