नई दिल्ली (मा.स.स.). आरपीडब्ल्यूडी कानून 2016 की धारा 40 के प्रावधान के तहत, केन्द्र सरकार ने मुख्य आयुक्त के साथ विचार-विमर्श कर उपयुक्त तकनीकों और प्रणालियों और अन्य सुविधाओं तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं सहित बाहरी परिवेश, परिवहन, सूचना और संचार के लिए पहुंच के मानकों को निर्धारित करते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए नियम तैयार किए हैं। इस प्रावधान के तहत, 20 मंत्रालय अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देश/मानक बनाने के कार्य से जुड़े हैं। इन दिशानिर्देशों/मानकों को बनाने की डीईपीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने हाल ही में प्रगति की समीक्षा की।इन दिशानिर्देशों की विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:
नियम 15 के तहत आरपीडब्ल्यूडी नियमों में अधिसूचित मानक/दिशानिर्देश | ||
1. | आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए अभिगम्यता | |
2. | बैरियर मुक्त निर्मित पर्यावरण 2016 के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और अंतरिक्ष संबंधी मानक, | |
3. | परिवहन प्रणाली के लिए बस बॉडी कोड मानक, | |
आरपीडब्ल्यूडी नियमों में मसौदा अधिसूचना के तहत दिशानिर्देश और सार्वजनिक और अन्य हितधारक टिप्पणियां आमंत्रित करना | ||
4. | 31.05.2023 तक भारत 2021 में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और अंतरिक्ष संबंधी मानक | |
5. | 10.06.2023 तक नागर विमानन के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश | |
6. | संस्कृति क्षेत्र (स्मारक/स्थल/संग्रहालय/पुस्तकालयों) के लिए 10.06.2023 तक सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश | |
7. | दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए 10.06.2023 तक सुलभ खेल परिसर और आवासीय सुविधाएं | |
संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित दिशानिर्देश | ||
8. | स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुगम्यता मानक | |
संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा है | ||
9. | दिव्यांग व्यक्तियों और चलने-फिरने में दिक्कत महसूस करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे स्टेशनों और सुविधाओं तक सुगम्यता पर दिशानिर्देश | |
10. | उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश और मानक | |
11. | बस टर्मिनलों और बस स्टॉप के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश | |
12. | पेयजल और स्वच्छता विभाग | |
सम्बद्ध विभागों में विभिन्न चरणों पर दिशानिर्देश | ||
13. | गृह मंत्रालय | |
14. | ग्रामीण विकास मंत्रालय | |
15. | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय | |
16. | पर्यटन मंत्रालय | |
17. | वित्तीय सेवा मंत्रालय | |
18. | सूचना और प्रसारण मंत्रालय | |
19. | स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय |
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