लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण करने वालों को फौरी राहत दी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास बने बने कथित अवैध निर्माण को ढहाने के रेलवे के अभियान पर बुधवार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अदालन ने अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी।
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, परिसर के संबंध में दस दिन के लिए यथास्थिति बनी रहने दी जाए। इसे एक सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करें। याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सौ मकान गिरा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, 70-80 मकान बचे हैं। हर चीज निष्फल हो जाएगी। अभियान ऐसे दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद थीं। यह मामला कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने मकानों के ध्वस्तीकरण से जुड़ा है।
साभार : अमर उजाला
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