नई दिल्ली. फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों की साजिश के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से टाल दी है. जिसके बाद अब उमर खालिद की याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई की जाएगी. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है, क्यों कि पीठ केवल लंच तक ही मौजूद थी. उमर खालिद की तरफ से पेश वकील सीयू सिंह ने कहा कि वह बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीठ दोपहर के लंच के बाद उठ रही है, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी.
हाई कोर्ट के आदेश को उमर ने दी है चुनौती
उमर खालिद ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के विभिन्न प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है. अपनी याचिका में उमर ने दिल्ली हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर, 2022 को दिए आदेश को चुनौती दी है. जिसमें उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि खालिद अन्य सह-अभियुक्तों के साथ लगातार संपर्क में था और प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ आरोप सही थे.
2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप
गौरतलब है कि उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, इन लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे.
उमर का सभी आरोपों से इनकार
उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था. हालांकि उमर ने हिंसा में किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार किया था. खालिद ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि हिंसा में न उसकी कोई भूमिका है और न ही इस मामले के किसी दूसरे आरोपी के साथ उसका कोई षड्यंत्रकारी संबंध था.
दिल्ली पुलिस ने किया था जमानत याचिका का विरोध
वहीं दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस का कहना था कि उमर के द्वारा दिया गया भाषण बहुत सोच समझकर दिया गया था. उन्होंने अपने भाषण में बाबरी मस्जिद, तीन तलाक, कश्मीर, मुसलमानों के कथित दमन और सीएए और एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों को उठाया था.
साभार : टीवी9 भारतवर्ष
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