गुरुवार, सितंबर 17 2026 | 10:08:11 AM

दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर राशिद अली को एनआईए कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
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नई दिल्ली. दिल्ली के लाल क़िला के पास कार में हुए धमाके के मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर राशिद अली को आज NIA ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को आमिर की 10 दिन की रिमांड दे दी है।

जांच में पता चला है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का मालिक आमिर ही था। एनआईए ने आमिर को उसी आधार पर गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर उमर के साथ मिलकर इस विस्फोट की साजिश रची थी।

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यह भी पढ़ें : 1857 का स्वातंत्र्य समर : कारण से परिणाम तक

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।