नई दिल्ली. भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे मामले में बड़ी राहत मिली है. पाटियाला हॉउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पॉक्सो केस को बंद कर दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा पॉक्सो मामले दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट 15 जून 2023 को दायर की थी.
शिकायतकर्ता ने नहीं किया विरोध
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट का विरोध नहीं किया था. इससे पहले 1 अगस्त 2023 को कथित पीड़िता और उसके पिता ने मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी और पुलिस जांच से संतुष्टि जताई थी.
सत्य की जीत हुई- बृजभूषण सिंह
वहीं पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि पॉक्सो एक्ट निरस्त हुआ ये बड़ी राहत है. सत्य की जीत हुई, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है.
‘मनगढ़ंत मामले में मिली जीत’
बृजभूषण शरण सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली राहत पर उनके बेटे प्रतीक भूषण का भी बयान सामने आया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है. प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशायी हो रहा है. यह सत्य की जीत है और यह जीत आगे भी कायम रहेगी.
पहलवान ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग रहते हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. न्यायाधीश ने मामला रद्द करने की मांग वाली दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है.
साभार : एबीपी न्यूज
भारत : 1885 से 1950 (इतिहास पर एक दृष्टि) व/या भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं
Matribhumisamachar


