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निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल को दिया अंतिम रूप

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  1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित करता है।
  1. संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
  1. राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुसार चुनाव आयोग को इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की अद्यतन सूची उनके नवीनतम पते सहित  तैयार करने का अधिदेश दिया गया है।
  1. इसी अनुसार आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सदस्यों को उनके संबंधित सदनों के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के आधार पर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित, निरंतर क्रम में सूचीबद्ध किया गया है।
  1. निर्वाचक मंडल की सूची अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन आयोग में स्थापित काउंटर पर विक्रय के लिए उपलब्ध होगी, जिसकी घोषणा शीघ्र ही होने की संभावना है।

 

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