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संभल भूमि विवाद: 53 साल पुराने जमीन मामले में SDM कोर्ट का बड़ा फैसला, आर्य समाज मंदिर के नाम दर्ज होगी भूमि

Saransh Kanaujia
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संभल । 
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के शेर खां सराय इलाके में वर्षों से चले आ रहे एक महत्वपूर्ण भूमि विवाद पर स्थानीय प्रशासन ने बड़ा फैसला सुनाया है। एसडीएम सदर विकास चंद्र की अदालत ने 53 साल पुराने राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े इस मामले में पुराने दस्तावेजों और चकबंदी रिकॉर्ड्स का गहन परीक्षण करने के बाद भूमि की प्रविष्टियों में संशोधन का आदेश जारी किया है।

फैसले के मुख्य बिंदु और राजस्व रिकॉर्ड का आधार

राजस्व अदालत के आदेशानुसार, गाटा संख्या 103, 106 और 107 की कुल लगभग 0.334 हेक्टेयर भूमि (अनुमानित बाजार मूल्य ₹18 करोड़) के रिकॉर्ड को दुरुस्त कर उसे “मंदिर आर्य समाज एवं ग्राम समाज” के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट, पुरानी खतौनी (फसली वर्ष 1368) और चकबंदी आकार पत्र 41 व 45 के आधार पर जारी किया गया है। जांच में पाया गया कि शुरुआती राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि मंदिर और ग्राम समाज के नाम दर्ज थी। वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज 11 व्यक्तियों (अकीला बेगम, अहमद हसन, गुलाम वारिस, मोहम्मद अली, मोहम्मद आलम, मोहम्मद हसन, माहिर हुसैन, शाबिरसन, सुल्तान आदि) के पक्ष में पर्याप्त कानूनी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण उनके नाम खारिज कर दिए गए हैं।

धरातलीय स्थिति और मुस्लिम पक्ष का दावा

प्रशासनिक जांच में सामने आया कि विवादित भूमि पर वर्तमान में कुछ पक्के मकान और एक मजार बनी हुई है। जहां एक तरफ प्रशासन नियमानुसार जमीन को कब्जे में लेने के लिए नोटिस और बेदखली की कार्रवाई की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मजार लगभग 150 साल पुरानी है और वहां लंबे समय से धार्मिक गतिविधियां व उर्स आयोजित होते रहे हैं।

फैसले का कानूनी महत्व

यह ध्यान देना आवश्यक है कि यह निर्णय उप-जिलाधिकारी (SDM) / राजस्व अदालत द्वारा दिए गए राजस्व रिकॉर्ड संशोधन का प्रशासनिक व शुरुआती न्यायिक आदेश है। इसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का अंतिम न्यायिक फैसला नहीं माना जाना चाहिए। प्रभावित पक्ष के पास सक्षम ऊपरी राजस्व या सिविल अदालतों में अपील दायर करने का वैधानिक विकल्प उपलब्ध रहता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. संभल के शेर खां सराय भूमि विवाद में SDM कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
SDM कोर्ट ने गाटा संख्या 103, 106 और 107 की 0.334 हेक्टेयर भूमि को पुराने चकबंदी अभिलेखों के आधार पर ‘मंदिर आर्य समाज एवं ग्राम समाज’ के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है।
Q2. इस विवादित जमीन की अनुमानित कीमत कितनी है?
प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 18 करोड़ रुपये है।
Q3. क्या यह निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है?
यह निर्णय एसडीएम सदर/राजस्व अदालत स्तर का है। प्रभावित पक्ष इसके खिलाफ ऊपरी न्यायालयों (आयुक्त कोर्ट, राजस्व परिषद या सिविल/हाई कोर्ट) में अपील कर सकते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख उपलब्ध समाचार रिपोर्ट्स, प्रशासनिक बयानों और राजस्व अदालत के आदेशों की जानकारी पर आधारित है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है।

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