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अमेरिका में EB-1 ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए नई चेतावनी, जानिए क्या अस्थायी रूप से रुक सकती है प्रक्रिया?

Saransh Kanaujia
6 Min Read
वॉशिंगटन | 
अमेरिका में नौकरी करने वाले और ग्रीन कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे उच्च-कुशल (High-skilled) भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका के विदेश विभाग (US Department of State) की तरफ से एक महत्वपूर्ण और सतर्क करने वाली खबर सामने आई है। हाल ही में जारी सितंबर 2026 Visa Bulletin के अनुसार, यदि आवेदनों और वीजा नंबरों के जारी होने की मौजूदा रफ्तार कायम रहती है, तो आने वाले हफ्तों में भारतीयों के लिए रोजगार आधारित पहली वरीयता श्रेणी यानी EB-1 (Employment-Based First Preference) के वीजा नंबर समाप्त हो सकते हैं।
यदि ऐसा होता है, तो 30 सितंबर 2026 से पहले भारत के लिए EB-1 श्रेणी को अस्थायी रूप से “Unavailable” (अनुपलब्ध) घोषित किया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला और क्यों आ रही है यह स्थिति?

अमेरिका का वित्तीय वर्ष (Fiscal Year) 1 अक्टूबर से शुरू होता है और अगले वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है। अमेरिकी आव्रजन कानून (US Immigration Law) के तहत हर साल दिए जाने वाले रोजगार आधारित वीजा की एक वार्षिक सीमा और प्रति-देश 7% की अधिकतम सीमा (Per-Country Cap) निर्धारित होती है।
भारतीय आव्रजकों (Applicants) की असाधारण मांग और विशाल बैकलॉग के कारण, भारत के लिए निर्धारित वार्षिक कोटा अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका है। विदेश विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि 30 सितंबर से पहले कोटा पूरा हो गया, तो 30 सितंबर 2026 तक भारत के लिए नए EB-1 ग्रीन कार्ड स्वीकृत करना रोक दिया जाएगा।

सितंबर 2026 Visa Bulletin की वर्तमान कट-ऑफ तिथियाँ

सितंबर 2026 के ताजा वीजा बुलेटिन में भारत के लिए EB-1 श्रेणी की स्थिति निम्नलिखित है:
  • Final Action Date (अंतिम कार्रवाई तिथि): 15 अक्टूबर 2022
  • Dates for Filing (आवेदन जमा करने की तिथि): 1 दिसंबर 2023
(नोट: केवल वे आवेदक जिनका प्राथमिकता दिवस (Priority Date) 15 अक्टूबर 2022 या उससे पहले का है, वे ही इस महीने ग्रीन कार्ड स्वीकृति के पात्र हैं।)

क्या भारतीयों के लिए EB-1 ग्रीन कार्ड बंद हो रहा है?

नहीं, बिल्कुल नहीं। यह ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पर किसी भी तरह का स्थायी प्रतिबंध या रोक नहीं है।
यह केवल चालू वित्तीय वर्ष (FY 2026) के कोटा समाप्त होने के कारण आने वाली एक अस्थायी आव्रजन रुकावट (Temporary Pause) है। 1 अक्टूबर 2026 से अमेरिका का नया वित्तीय वर्ष (FY 2027) शुरू हो जाएगा, जिसके साथ ही भारत के लिए नए वीजा नंबर जारी कर दिए जाएंगे और यह श्रेणी फिर से सक्रिय हो जाएगी।

EB-1 श्रेणी में कौन शामिल हैं और आवेदकों पर इसका क्या असर होगा?

EB-1 श्रेणी में मुख्यतः तीन प्रकार के आवेदक आते हैं:
  1. EB-1A: असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति (Extraordinary Ability)
  2. EB-1B: उत्कृष्ट प्राध्यापक और शोधकर्ता (Outstanding Professors & Researchers)
  3. EB-1C: बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधक और अधिकारी (Multinational Managers & Executives)
मौजूदा आवेदकों पर असर:
  • I-485 Pending आवेदक: जिन लोगों के Adjustment of Status (Form I-485) आवेदन पहले से USCIS के पास लंबित हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही ग्रीन कार्ड की अंतिम मंजूरी रुक जाए, उनके Work Permit (EAD) और Travel Permit (Advance Parole) पूरी तरह से वैध रहेंगे।
  • नए आवेदक: नई फाइलिंग पर अगले महीने (अक्टूबर 2026) जारी होने वाले नए वीजा बुलेटिन के आधार पर ही निर्णय होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1: क्या 1 अक्टूबर 2026 से नया EB-1 कोटा उपलब्ध होगा?
उत्तर: हाँ, 1 अक्टूबर 2026 से अमेरिका का नया वित्तीय वर्ष (FY 2027) शुरू हो रहा है। इसके साथ ही नए वार्षिक वीजा नंबर जारी किए जाएंगे और EB-1 श्रेणी फिर से उपलब्ध हो जाएगी।
Q2: यदि EB-1 “Unavailable” हो जाता है, तो क्या मेरा H-1B वीजा या EAD प्रभावित होगा?
उत्तर: नहीं। इस अस्थायी स्थिति का आपके मौजूदा valid H-1B स्टेटस या I-485 के तहत मिले EAD (Work Permit) पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता।
Q3: क्या मुझे अपना I-485 फॉर्म अभी जमा करना चाहिए या अक्टूबर तक रुकना चाहिए?
उत्तर: यह इस बात पर निर्भर करता है कि USCIS चालू महीने में “Dates for Filing” चार्ट स्वीकार कर रहा है या “Final Action Dates”। आपको केवल USCIS के आधिकारिक मासिक निर्देश देखकर ही निर्णय लेना चाहिए।

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और समाचार उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी या आव्रजन (Immigration) सलाह का विकल्प नहीं है। अपने विशिष्ट मामले के लिए हमेशा किसी योग्य और पंजीकृत अमेरिकी आव्रजन वकील (US Immigration Attorney) या USCIS की आधिकारिक वेबसाइट से परामर्श लें।

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