नई दिल्ली।
वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा से जुड़े दयालपुर क्षेत्र के एक प्रमुख मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत (Karkardooma Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हिंसा भड़काने और दंगा करने में उकसाने (Abetment to Rioting) का दोषी माना है। वहीं, सबूतों के अभाव में मामले के 12 अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।
अदालत का फैसला और आईपीसी की धाराएं
कड़कड़डूमा स्थित कनिष्ठ/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 (दंगा करना) के साथ धारा 109 (अपराध के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ताहिर हुसैन पर लगाई गई अन्य धाराओं (जैसे आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) से उन्हें राहत दी गई है।
मुख्य बिंदु:
- दोषसिद्धि: ताहिर हुसैन (धारा 147/109 IPC)
- बरी किए गए आरोपी: शाह आलम, मो. शादाब, रियासत अली, गुलफाम, मो. रिहान, अर्शद कय्यूम, इरशाद अहमद, दीपक सिंह सैनी, नवनीत, महक सिंह सहित कुल 12 लोग।
- सजा पर बहस की तारीख: 16 नवंबर 2026।
सजा की अवधि पर सुनवाई 16 नवंबर को
अदालत ने सजा की अवधि (Quantum of Sentence) तय करने के लिए 16 नवंबर 2026 की तारीख मुकर्रर की है। उस दिन अभियोजन पक्ष (Prosecution) और बचाव पक्ष (Defense) दोनों ही सजा की अवधि पर अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे, जिसके बाद अदालत अंतिम सजा का ऐलान करेगी।
अंकित शर्मा हत्याकांड में पहले ही मिल चुकी है उम्रकैद
ज्ञात हो कि जुलाई 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े एक अलग मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई थी।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कुल 53 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. ताहिर हुसैन को किस मामले में दोषी ठहराया गया है?
उत्तर: ताहिर हुसैन को वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े दयालपुर पुलिस स्टेशन के एक मामले में दंगा करने और उकसाने (IPC 147/109) का दोषी ठहराया गया है।
Q2. दयालपुर हिंसा मामले में अन्य 12 आरोपियों का क्या हुआ?
उत्तर: अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में अन्य सभी 12 आरोपियों को दंगा, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है।
Q3. ताहिर हुसैन को इस मामले में कितनी सजा मिलेगी और इसका फैसला कब होगा?
उत्तर: सजा की अवधि (Quantum of Sentence) पर दलीलों की सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी, जिसके बाद अदालत अपनी सजा की घोषणा करेगी।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख कोर्ट की कार्यवाहियों और सार्वजनिक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर केवल सूचनात्मक और शैक्षणिक उद्देश्य से तैयार किया गया है। कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक अदालती आदेश का अवलोकन करें।
संबंधी लिंक्स (Relevant Links)

