भोपाल | रविवार, 19 अप्रैल 2026
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पहचान छिपाकर एक कॉलेज छात्रा को प्रेम जाल में फंसाने और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कनाड़िया थाना पुलिस ने आरोपी युवक अब्दुल अजीज पठान को गिरफ्तार कर लिया है, जो सोशल मीडिया पर ‘राहुल’ बनकर एक 19 वर्षीय छात्रा को पिछले काफी समय से प्रताड़ित कर रहा था।
सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती और ‘राहुल’ का झूठ
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी अब्दुल ने छात्रा से संपर्क साधने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी हिंदू पहचान बनाई थी। उसने खुद का नाम ‘राहुल’ बताया और छात्रा का भरोसा जीतकर उससे नजदीकियां बढ़ाईं। पीड़िता इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और पिछले साल जून में अपने घर बुलाकर कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाए।
जब खुला ‘अब्दुल अजीज पठान’ का सच
छात्रा को युवक की असली पहचान तब पता चली जब वह काफी करीब आ चुकी थी। राहुल की असलियत ‘अब्दुल अजीज पठान’ के रूप में सामने आते ही छात्रा ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन आरोपी ने उसे छोड़ना तो दूर, बल्कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन (Conversion) का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
ब्लैकमेलिंग और छिंदवाड़ा तक पीछा
पीड़िता ने आरोप लगाया कि अब्दुल के पास उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो थे। इन्हीं के आधार पर वह उसे लगातार धमकी दे रहा था कि यदि उसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, तो वह इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। आरोपी की धमकियों से परेशान होकर छात्रा कुछ समय के लिए छिंदवाड़ा चली गई थी, लेकिन अब्दुल ने वहां भी उसे फोन और मैसेज के जरिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करना जारी रखा।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी
अंततः छात्रा ने साहस जुटाया और अपने परिजनों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कनाड़िया थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी अब्दुल अजीज पठान को धर दबोचा।
मामले में शामिल प्रमुख कानूनी पहलू:
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच में निम्नलिखित बिंदुओं को प्राथमिकता दी जा रही है:
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डिजिटल एविडेंस: आरोपी के मोबाइल से डिलीट किए गए चैट और वीडियो रिकवर किए जा रहे हैं।
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धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम: मामले में ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021’ की कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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ब्लैकमेलिंग: आरोपी पर आईटी एक्ट और आपराधिक धमकी देने की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
इंदौर पुलिस का बयान:
“हमने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।”
Matribhumisamachar


