इंदौर । शुक्रवार, 22 मई 2026
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी वास्तविक धार्मिक और व्यक्तिगत पहचान छिपाकर एक नाबालिग छात्रा को प्रेमजाल में फंसाने और फिर इंदौर लाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक साजन उर्फ दानिश खान के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की विभिन्न संगीन धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।
सोशल मीडिया से शुरू हुआ था झांसे का खेल
शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की रहने वाली दसवीं कक्षा की इस पीड़ित छात्रा की जान-पहचान आरोपी युवक से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई थी।
-
शुरुआत में दोनों के बीच केवल मैसेजिंग ऐप पर सामान्य बातचीत होती थी।
-
धीरे-धीरे आरोपी ने छात्रा का भरोसा जीता और मोबाइल नंबर साझा कर लिए।
-
फोन पर लगातार लंबी बातचीत के जरिए आरोपी ने नाबालिग को अपने प्रभाव में ले लिया।
-
पूरी तरह से प्रभाव में लेने के बाद आरोपी ने छात्रा को अपने माता-पिता और घर को छोड़कर भागने के लिए राजी कर लिया।
सुनसान मैदान में वारदात को दिया अंजाम
योजना के तहत आरोपी युवक नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर छत्तीसगढ़ से भगाकर इंदौर लेकर आया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आरोपी 20 मई को छात्रा के साथ इंदौर पहुंचा था। इसके बाद वह दिनभर पीड़िता को शहर के अलग-अलग हिस्सों में घुमाता रहा। रात होते ही आरोपी की नीयत बदल गई और वह छात्रा को कुलकर्णी भट्टा क्षेत्र में स्थित एक सुनसान और खाली मैदान में लेकर गया, जहां उसने नाबालिग की मर्जी के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर हुआ नाटकीय खुलासा
वारदात के अगले दिन का घटनाक्रम भी काफी नाटकीय रहा। आरोपी युवक पीड़ित छात्रा को लेकर लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद आरोपी ने आपा खो दिया और सार्वजनिक स्थान पर ही छात्रा के साथ मारपीट शुरू कर दी।
रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर हंगामा होते देख वहां मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने सजगता दिखाते हुए छात्रा से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जब पीड़ित छात्रा ने अपनी आपबीती और आरोपी द्वारा असली नाम-पहचान छिपाने की बात बताई, तो सभी दंग रह गए। वास्तविकता सामने आते ही कार्यकर्ता तुरंत पीड़ित छात्रा को नजदीकी पुलिस थाने लेकर पहुंचे और औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
स्टेशन पर हुए घटनाक्रम के बाद मामले की आधिकारिक सूचना तत्काल परदेशीपुरा पुलिस को दी गई। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत संज्ञान लिया और पीड़िता के विस्तृत बयान दर्ज किए।
कानूनी अपडेट: दर्ज बयानों के आधार पर परदेशीपुरा थाना पुलिस ने आरोपी साजन उर्फ दानिश खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित दुष्कर्म की धाराओं और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत कड़ा मामला दर्ज किया है।
इंदौर पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ में रह रही छात्रा के परिजनों को भी इस पूरी घटना और उसकी वर्तमान सुरक्षित स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी युवक की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
ध्यान देने योग्य बातें
-
सटीक धाराओं का उल्लेख: चूंकि यह मामला हाल ही का है, इसलिए पुलिस ने अब नए कानूनों (IPC के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता – BNS) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
-
तारीखों की स्पष्टता: घटनाक्रम 20 मई को इंदौर पहुंचने से शुरू हुआ और 21-22 मई के बीच पुलिस की त्वरित कार्रवाई और एफआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई।
Matribhumisamachar


