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रायसेन में गौवंश क्रूरता पर बड़ी कार्रवाई: बेगमगंज मामले में 3 गिरफ्तार, लगा रासुका

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भोपाल | गुरुवार, 23 अप्रैल 2026

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और गौवंश के प्रति क्रूरता के एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। बेगमगंज क्षेत्र की बीना नदी के तट पर हुई इस घटना ने स्थानीय स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कड़े कदम उठाए हैं।

क्या है पूरा मामला?

क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से गौवंश के अवैध शिकार और संदिग्ध गतिविधियों की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। पुलिस की खुफिया टीम को सटीक सूचना मिली कि बीना नदी के सुनसान किनारे पर कुछ असामाजिक तत्व गौवंश वध जैसी अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

सूचना मिलते ही जब पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, तो अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग भागने में सफल रहे, लेकिन घटनास्थल से भारी मात्रा में साक्ष्य बरामद हुए। पुलिस ने मौके से गौवंश का मांस, औजार और अन्य सामग्री जब्त की।

तकनीकी जांच से हुई गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी रायसेन ने तत्काल विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और मुखबिरों के जाल को सक्रिय किया। इसके परिणामस्वरूप, पुलिस ने बेगमगंज के मंडी काजी मोहल्ला निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया:

  1. नासिर कुरैशी

  2. मोहम्मद सलमान

  3. अजीम उर्फ हासिब

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कानूनी धाराओं का शिकंजा

गिरफ्तार आरोपियों पर कानून का दोहरा चाबुक चला है। पुलिस ने उनके विरुद्ध निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है:

  • मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम: धारा 4, 5 और 9।

  • पशु क्रूरता निवारण अधिनियम: धारा 11(1)।

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 325।

  • राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA): जिला प्रशासन ने लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन पर रासुका भी तामील की है।

प्रशासनिक सतर्कता और स्थिति

घटना के बाद क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव को रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस महानिरीक्षक (IG) और कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में गौवंश के खिलाफ किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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