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उज्जैन: मोहर्रम जुलूस में क्रेन से लटकाकर कार उड़ाने वाले 4 आरोपियों पर FIR, जानें क्या है पूरा सच

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उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से हवा में लटकी हुई टाटा मैजिक कार में विस्फोट का वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट।

उज्जैन । गुरुवार, 25 जून 2026

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला अंतर्गत बड़नगर शहर में मोहर्रम जुलूस के दौरान एक दिल दहला देने वाला और बेहद खतरनाक स्टंट सामने आया है। यहां सोशल मीडिया पर रील बनाने और भीड़ का ध्यान खींचने के लिए एक वैन (टाटा मैजिक) को क्रेन की मदद से हवा में करीब 40 फीट ऊपर लटकाया गया और फिर उसके भीतर भीषण विस्फोट (पटाखों का धमाका) कर उसे उड़ा दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मुख्य आयोजक सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।

कार में धमाका या पटाखों का प्रेशर? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

शुरुआती वीडियो को देखकर लोग इसे किसी बड़े विस्फोटक या बम ब्लास्ट से जोड़कर देख रहे थे और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक व सुरक्षा संबंधी बहस छिड़ गई थी। हालांकि, एडिशनल एसपी (ASP) करनदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती जांच में यह पाया गया कि गाड़ी के भीतर दिवाली पर इस्तेमाल होने वाले ‘रॉकेट’ वाले पटाखों का इस्तेमाल किया गया था।

चूंकि वाहन (वैन) पूरी तरह से बंद था, उसके शीशे चढ़े हुए थे और इंजन बंद था, इसलिए पटाखों के फूटने से अंदर पैदा हुई गैस और धुएं के अत्यधिक दबाव के कारण अचानक एक बड़ा ब्लास्ट जैसा विजुअल और धमाका तैयार हुआ।

प्रशासन से नहीं ली गई थी अनुमति

इस खतरनाक स्टंट के सामने आने के बाद सकल हिंदू समाज और हरिद्वार के संत स्वामी शिवानंद गिरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे। इस पर पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा केवल पारंपरिक धार्मिक जुलूस (अखाड़े) निकालने की अनुमति दी गई थी। क्रेन का उपयोग करने, गाड़ी हवा में लटकाने या किसी भी प्रकार की आतिशबाजी व विस्फोटक सामग्री का उपयोग करने की कोई वैध अनुमति (Valid Permission) नहीं ली गई थी। यह पूरी तरह से अवैध और जानलेवा कृत्य था।

इन 4 आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा, धाराओं का विवरण

वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उज्जैन की बड़नगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है:

  • धारा 125: दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना।

  • धारा 285: सार्वजनिक मार्ग या यातायात में बाधा या खतरा उत्पन्न करना।

  • धारा 288: विस्फोटक पदार्थों के संबंध में लापरवाही भरा आचरण।

आरोपियों के नाम:

  1. शोएब खान: कार्यक्रम और अखाड़े का मुख्य आयोजक।

  2. जाहिद खान: वैन पर चढ़कर लाल झंडा लहराने वाला युवक।

  3. तालीम: वैन पर चढ़कर झंडा लहराने और स्टंट में शामिल दूसरा युवक।

  4. गोपाल माली: क्रेन का मालिक, जिसने स्टंट के लिए क्रेन उपलब्ध कराई थी।

पुलिस ने बताया कि इन सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और मामले में आगे की कड़ाई से जांच जारी है।

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