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हिमाचल के चंबा में विवाहिता को तीन तलाक देकर घर से निकाला: पति और सास पर FIR दर्ज

Saransh Kanaujia
Saransh Kanaujia - Editor
3 Min Read

चंबा । सोमवार, 29 जून 2026

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और तीन तलाक का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। चंबा के महिला पुलिस थाना में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और विरोध करने पर उसके पति ने उसे ‘तीन तलाक’ (Triple Talaq) देकर घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

जानिए क्या है पूरा मामला और पीड़िता के आरोप

चंबा जिले की रहने वाली पीड़िता ने महिला पुलिस थाना में दी अपनी शिकायत में बताया कि शादी के बाद से ही उसका पति रुस्तम और उसकी सास मनीरा उसके साथ क्रूरता भरा व्यवहार करते आ रहे थे। छोटी-छोटी बातों पर उसे प्रताड़ित किया जाता था।

जब पीड़िता ने इस क्रूर व्यवहार और लगातार हो रहे अत्याचार का विरोध किया, तो आरोपियों ने न सिर्फ उसे जान से मारने की धमकी दी, बल्कि उसके पति रुस्तम ने कानूनन प्रतिबंधित हो चुके ‘तीन तलाक’ का सहारा लेकर उसे तत्काल प्रभाव से रिश्ता खत्म करने की बात कही और जबरन घर से बाहर निकाल दिया।

पुलिस की सख्त कार्रवाई: कानून की इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

घर से निकाले जाने के बाद पीड़िता न्याय की गुहार लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंची। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चंबा पुलिस ने बिना देरी किए शिकायत के आधार पर एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।

कानूनी सुधार और धाराएं (Possible Corrections):

देश में नए कानून लागू होने के बाद अब भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) प्रभावी है। पुलिस ने आरोपी पति और सास के खिलाफ BNS की सुसंगत धाराओं (जैसे क्रूरता और धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही, आरोपी पति रुस्तम के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत विशेष मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके तहत तीन तलाक देना एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।

आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दे रही दबिश

इस मामले की पुष्टि करते हुए चंबा के पुलिस अधीक्षक (SP) विजय सकलानी ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी के अनुसार:

  • आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं।

  • पुलिस की टीमें आरोपियों के पैतृक गांव और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश (छापेमारी) दे रही हैं।

  • एसपी ने आश्वस्त किया है कि कानून के उल्लंघनकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

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लेखक वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब तक वे इतिहास से जुड़ी चार पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं—‘भारत : 1857 से 1957 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘भारत : 1885 से 1950 इतिहास पर एक दृष्टि’, ‘गाँधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ और ‘1857 का स्वतंत्रता समर – कारण से परिणाम तक’। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषयों और आध्यात्म से जुड़े समाचारों एवं विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्षों के पत्रकारिता अनुभव और विभिन्न विषयों पर निरंतर लेखन के माध्यम से उन्होंने समसामयिक घटनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को भी पाठकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।