नई दिल्ली (मा.स.स.). भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने 03 नवम्बर 2022 को पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता योजना – भारत बुनियादी ढांचा परियोजना विकास निधि योजना (आईआईपीडीएफ योजना) को अधिसूचित किया। डीईए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके देश में बुनियादी ढांचे के विकास की गुणवत्ता एवं गति को बेहतर बनाने पर खासा जोर दे रहा है। डीईए बुनियादी ढांचे के विकास में निजी निवेश के लिए उपयुक्त नीतिगत ढांचा विकसित करने में सक्रिय रूप से संलग्न है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वन एवं संचालन में निजी पूंजी और दक्षता लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, जहां कहीं भी जरूरी हो, निजी क्षेत्र को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु नई योजनाएं और पहल शुरू की जा रही हैं।
अब, आईएफएस, डीईए पीपीपी परियोजनाओं के विकास में संलग्न लेनदेन सलाहकारों एवं परामर्शदाताओं की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पीएसए को केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों स्तरों पर आवश्यक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय हेतु वित्तीय सहायता की योजना – ‘आईआईपीडीएफ योजना’ (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम)- लेकर आया है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में, भारत बुनियादी ढांचा परियोजना विकास निधि योजना (आईआईपीडीएफ योजना) देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के सपने को साकार करने हेतु बैंकिंग सुविधाएं हासिल करने योग्य प्रासंगिक पीपीपी परियोजनाओं का एक शेल्फ बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों स्तर पर परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण पीपीपी परियोजनाओं के विकास में सहायता करेगी।
आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण 7 दिसम्बर 2020 को अधिसूचित बुनियादी ढांचे में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए पहले से ही संचालित योजना (वीजीएफ योजना), जिसके माध्यम से पीपीपी मोड के माध्यम से आर्थिक रूप से उचित लेकिन व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं, के अतिरिक्त है। यह योजना और इसके दिशानिर्देश www.pppinindia.gov.in पर उपलब्ध हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट (आईएफएस), डीईए ने पीपीपी जीवन-चक्र के पूरे समुच्चय को कवर करते हुए देश में पीपीपी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। गुणवत्तापूर्ण पीपीपी परियोजनाओं की संरचना में एक महत्वपूर्ण कदम परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों (पीएसए) को गुणवत्तापूर्ण परामर्श/परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। हालांकि, ऐसी सेवाओं को हासिल करना एक समय लेने वाली और कठिन प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उचित लेनदेन सलाहकार (टीए) या पीपीपी परियोजनाओं की इष्टतमेतर संरचना को शामिल करने में देरी होती है।
इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, आर्थिक कार्य विभाग ने 1 जुलाई 2022 को पूर्व-योग्य (प्री–क्वालिफाइड) टीए के एक पैनल को अधिसूचित किया है और इस पैनल के उपयोग के लिए एक मैनुअल विकसित किया है।