मुंबई. ठाणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक पर टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को 20 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है।
कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को भेजा नोटिस
कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक माधवराव गोलवलकर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसपर आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने आपत्ति जताते हुए सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है।
कौन थे माधव गोलवलकर?
बता दें कि माधव गोलवलकर आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक थे। आरएसएस में उन्हें प्रमुख व्यक्तियों में गिना जाता है। आरएसएस कार्यकर्ता उन्हें काफी प्रभावशाली बताते हैं।
दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर में मामला दर्ज
जानकारी के अनुसार, आरएसएस पर टिप्पणी करने के मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 469, 500 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दिग्विजय सिंह ने की थी टिप्पणी
दरअसल, दिग्विजय सिंह ने आठ जुलाई को अपने एक्स अकाउंट पर गुरु गोलवलकर को लेकर टिप्पणी की थी। उनके पोस्ट के बाद ही इस पर विवाद शुरू हो गया था। इसके जवाब में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील अंबेकर ने लिखा था कि गुरु गोलवलकर के संदर्भ में यह ट्वीट तथ्यहीन है और सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला है।
साभार : दैनिक जागरण
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