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सीसीआई ने शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को सोलनेर्गी पावर प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण की दी मंजूरी

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नई दिल्ली (मा.स.स.). भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कल प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बी.वी. (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा एक्टिस सोलनेर्गी लिमिटेड से सोलनेर्गी पावर प्राइवेट लिमिटेड (लक्ष्य) के अधिग्रहण को मंजूरी दी। प्रस्तावित संयोजन, अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य के 100 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण और एकमात्र नियंत्रण से संबंधित है।

अधिग्रहणकर्ता नीदरलैंड में निगमित एक कंपनी है और शेल समूह का एक हिस्सा है। यह एक होल्डिंग कंपनी है। शेल पीएलसी अंतिम होल्डिंग कंपनी है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कंपनियों (शेल ग्रुप) में निवेश की मालिक है। शेल पीएलसी के शेयर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। शेल समूह 70 से अधिक देशों में 83,000 कर्मचारियों के साथ ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल कंपनियों का एक वैश्विक समूह है।

लक्ष्य कंपनी मॉरीशस में निगमित एक निवेश कंपनी है, जो एक्टिस समूह से संबंधित है। वर्तमान में इसका भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश है। सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।

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