नई दिल्ली. आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीबीआइ ने मनीष सिसोदिया को मामले में किया था गिरफ्तार। जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष सिसोदिया ने दी थी चुनौती।
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया मनी लांड्रिंग के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों के साथ-साथ जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में विफल रहे हैं। अदालत ने कहा कि विजय नायर पर आरोप गंभीर है और वह सिसोदिया के करीबी रहे हैं। अदालत ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करने के निर्णय अदालत के आदेश में कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने सह-आरोपित अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर और बिनाय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी
इसके साथ ही अदालत इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनाय बाबू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट दोपहर ढ़ाई बजे निर्णय सुनाएगा। जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष समेत सभी आरोपित ने चुनौती दी है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
साभार : दैनिक जागरण
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