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अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

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नई दिल्ली. पीएम मोदी डिग्री मामले में एक टिप्पणी को लेकर फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि मामले पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दी है। दरअसल, केजरीवाल ने इससे पहले हाईकोर्ट से मानहानि मामले पर स्टे देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। अब सीएम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केजरीवाल की रिवीजन याचिका पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में नई याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। बता दें कि पीएम डिग्री मामले में एक टिप्पणी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीएम पर मानहानि का मामला दर्ज किया है।

संजय सिंह और केजरीवाल को मिला है समन

बता दें कि इस मामले में गलत बयानबाजी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्ररार पीयूष एम पटेल ने केजरीवाल के उपर मानहानि केस किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बयानों ने उनके संस्थान को ठेस और नुकसान पहंचाने का काम किया है। केजरीवाल और सांसद संजय सिंह कोर्ट द्वारा समन भी जारी किए गए थे। हालांकि, दोनों नेताओं ने दिल्ली में बाढ़ की बात कहकर पेशी से छूट ले ली थी। दोनों पर गुजरात की मेट्रो कोर्ट में केस चल रहा है।

केजरीवाल ने की थी ये अपील

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में निचली अदालत के समन को चुनौती देने वाली रिवीजन अर्जी पर फैसला होने पर सुनवाई पर सटे की मांग की थी। इसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

साभार : दैनिक जागरण

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