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संशोधित “आईटी नियमावली 2021” के आधार पर तीन शिकायत अपील समितियां (जीएसी) अधिसूचित

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नई दिल्ली (मा.स.स.). केंद्र ने आज हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 (“आईटी नियमावली 2021”) के आधार पर तीन शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की। इस आशय की अधिसूचना आज प्रकाशित की गई है। अधिसूचना के अनुसार, तीन शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में तीन सदस्य हैं। इसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

आईटी नियमावली, 2021 न्यायालयों के अलावा शिकायत निवारण के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रावधान उपलब्ध कराती है और यह सुनिश्चित करती है कि एसएसएमआई के लिए नए जवाबदेही से जुड़े मानकों को सुनिश्चित करके भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का किसी भी वृहद प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाए।

नियमावली पर व्यापक सार्वजनिक परामर्श के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सरकार के रुख को स्पष्ट किया था कि – प्रत्येक डिजिटल नागरिक की सुरक्षा और विश्वास तथा मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली सेवा या उत्पाद की पेशकश करने वाले सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करना एक स्पष्ट लक्ष्य था और सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान किया जाना चाहिए।

शिकायत अपील समिति (जीएसी) यह सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीति और कानूनी संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय एवं जवाबदेह है। बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान न किए जाने या इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा असंतोषजनक ढंग से समाधान किए जाने के कारण शिकायत अपील समितियों (जीएसी) की आवश्यकता उत्पन्न हुई। शिकायत अपील समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उपभोक्ताओं के प्रति सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों और मध्यस्थों के बीच जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करे। शिकायत अपील समिति एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा, जिसमें अपील दाखिल करने से लेकर उसके निर्णय तक की पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी।

उपयोगकर्ताओं के पास इस नए अपीलीय निकाय के समक्ष सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। समिति 30 दिनों की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता की अपील का समाधान करने का प्रयास करेगी। सरकार ने पहले प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों के साथ बातचीत की थी। मध्यस्थों के लिए उनके अनुरोध और तकनीकी आवश्यकता के अनुसार बीच की आवश्यक अवधि को ध्यान में रखते हुए, शिकायत अपील समिति की इस अधिसूचना के एक महीने में, यानी 1 मार्च, 2023 से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा। शिकायत अपील समिति और रिपोर्टिंग की आवधिक समीक्षा तथा शिकायत अपील समिति के आदेशों की घोषणा करना भी प्रक्रिया का हिस्सा होगा।

अनुलग्नक

क्र.सं. शिकायत अपील समिति  
(1) श्री. राजेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी), गृह मंत्रालय  पदेन अध्यक्ष
  आशुतोष शुक्ला, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त) पूर्णकालिक सदस्य, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
  सुनील सोनी, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सूचना अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक पूर्णकालिक सदस्य, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
(2)

 

विक्रम सहाय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव अध्यक्ष पदेन

 

  कमोडोर सुनील कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त), पूर्व निदेशक (कार्मिक सेवाएं), नौसेना मुख्यालय, भारतीय नौसेना पूर्णकालिक सदस्य, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
  कविंद्र शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष (परामर्श), एल एंड टी इन्फोटेक लिमिटेड पूर्णकालिक सदस्य, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
(3)  कविता भाटिया, वैज्ञानिक-जी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव रैंक की अधिकारी अध्यक्ष पदेन

 

  संजय गोयल, भारतीय रेलवे यातायात सेवा (सेवानिवृत्त)

 

पूर्णकालिक सदस्य, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
  कृष्णगिरि रागोथमाराव मुरली मोहन, पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड पूर्णकालिक सदस्य, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो
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