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सुप्रीम कोर्ट ने दुबारा नीट परीक्षा कराने की याचिका को किया खारिज

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नई दिल्ली. नीट यूजी परीक्षा (NEET UG) दोबारा नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट परीक्षा कराए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भविष्‍य में सतर्क रहने को कहा है. साथ ही ऐसी लापरवाही भविष्‍य में न करने को भी कहा है. इसके अलावा सरकार को गड़बड़‍ियों पर ध्‍यान देने को कहा है.

दोबारा परीक्षा कराने जाने की मांग खारिज

दरअसल, नीट पेपर लीक होने के बाद बड़ी संख्‍या में छात्र परीक्षा दोबारा कराने जाने की मांग कर रहे थे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है.

बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं

इतना ही नहीं पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है. छात्रों की बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है, जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए ताकि ऐसा भविष्य में फिर न हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ‍िर भी अगर कोई आपत्ति है तो हाईकोर्ट जाएं.

पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है. इससे पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है. इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए. इसके साथ ही एससी ने दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसने एनटीए के स्ट्रक्चरल प्रोसेस में सभी कमियों को आउटलाइन किया है. न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि स्टूडेंट्स के लाभ के लिए इन मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए और कहा कि ऐसी समस्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

साभार : जी न्यूज़

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