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कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट का लिया संज्ञान

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नई दिल्ली. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ दायर ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. कोर्ट ने 12 जुलाई को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. इस चार्जशीट में ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है.

बीजेपी AAP को खत्म करना चाहती है- पंकज गुप्ता

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की ओर से आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर AAP ने प्रतिक्रिया दी है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर AAP को खत्म करना चाहती है. उन्होंने आगे कहा, ”केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रही है. आज तक ED को भ्रष्टाचार का एक पैसा नहीं मिला है.”

उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (8 जुलाई) को तिहाड़ जेल के अथॉरिटी से दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े मामलों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें नेता ने अपने वकीलों के साथ डिजिटल माध्यम से अतिरिक्त मुलाकातें करने की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जेल अथॉरिटी को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन का समय दिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की.

केजरीवाल ने निचली अदालत के एक जुलाई के आदेश को चुनौती दी. केजरीवाल ने निचली अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों से हफ्ते में दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने के लिए जेल अथॉरिटी को निर्देश दिया जाए. निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था.

साभार : एबीपी न्यूज

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