लखनऊ. उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल ने अधिवक्ता देव नारायण द्विवेदी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें वकालत करने से रोक दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने बार काउन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) में अपील दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए बीसीआई ने पिछले महीने की 20 तारीख को राज्य बार काउंसिल के आदेश पर रोक लगा दी थी. साथ ही सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था. बीसीआई ने अपने नोटिस में जिन बातों का उल्लेख किया, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल ने अधिवक्ता देव नारायण द्विवेदी की वकालत करने के अधिकार को बहाल कर दिया.
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