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कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में खारिज की बिभव कुमार की जमानत याचिका

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नई दिल्ली. स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन जज ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। बिभव कुमार पर बीती 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली की एक अदालत की ओर से बिभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

क्या मामला है?

बिभव कुमार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की है। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बिभव को गिरफ्तार कर लिया था। अभी बिभव 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस की मानें तो बिभव ने मुंबई जाकर अपना फोन फॉर्मेट किया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी आशंका है।

साभार : नवभारत टाइम्स

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