सोमवार, मार्च 23 2026 | 07:48:51 AM
Breaking News
Home / राज्य / उत्तरप्रदेश / भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम को हाईकोर्ट से मिली जमानत

भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Follow us on:

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कार्यकर्ता शरजील इमाम को दिल्ली के जामिया क्षेत्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में वैधानिक जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि वह अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए आधी सजा पहले ही काट चुका है। हालांकि, इमाम जेल में ही रहेगा क्योंकि वह 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी है।

भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शरजील इमाम को करीब चार साल बाद जमानत मिली है। फरवरी में दिल्ली की एक कोर्ट ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शरजील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इमाम पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिसे शुरू में देशद्रोह के अपराध के लिए दर्ज किया गया था और बाद में यूएपीए की धारा 13 लागू की गई थी। वह इस मामले में 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में हैं।

साभार : अमर उजाला

फेसबुक पेज : https://www.facebook.com/profile.php?id=61558434413602

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में समीक्षा बैठक करते हुए।

योगी सरकार का मास्टरप्लान: अब मजदूर नहीं, ‘मालिक’ बनेंगी यूपी की ग्रामीण महिलाएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने के लिए योगी सरकार ने …